फिक्स रायलटी के रेत खनन नियम को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना खनन किया जिन ठेकेदारों पर फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम बनाया था। उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नियम के निरस्त हो जाने से इसका फायदा रेत ठेकेदारों को होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम के दो प्रावधान को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने फिक्स रॉयल्टी के नियम को असंवैधानिक मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम जिले के एक रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है,मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 की नई रेत नीति में ठेका अवधि में फिक्स रॉयल्टी वसूल करने का नियम बनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से रेड खनन करने वाले ठेकेदारों को राहत मिलेगी।
राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की उठी मांग
रीवा में जेल से छूटते ही दिखाई दबंगई, पुलिस ने दो बदमाशों को सिखाया सबक; 8 तमंचे बरामद
साइबर ठगी पर सख्त राजस्थान सरकार, बैंकों को ‘जीरो टाइम लैग’ का लक्ष्य
दमोह से जबलपुर मायके पहुंची महिला की फांसी से मौत, जांच शुरू
'2025-26 का सर्विस चार्ज बाकी', इंदौर नगर निगम ने मेट्रो कंपनी को भेजा 8 करोड़ का बिल
CJP मार्च के घायलों से अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी, सरकार पर साधा निशाना
जल संकट से बेहाल पाकिस्तान, कनाडा से मांगी आपात सहायता
पैसों के लालच में रची गई खौफनाक साजिश, महिला की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश
मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी, विधानसभा से बिल पारित