शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल पर केस नहीं चलेगा
रांची । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीडि़त व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा- यदि आप पीडि़त व्यक्ति नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं?
गणेश उत्सव का आगाज, इंदौर के मिट्टी वाले बप्पा से लेकर लालबाग के राजा तक उमड़ा सैलाब
चोरी के 2 मामलों में उज्जैन पुलिस का बड़ा एक्शन, सोने के हार समेत वाहन बरामद
मोहम्मद नबील को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, मदरसे में रहता था सबसे अलग-थलग
ब्रिक्स घोषणापत्र पर सहमति के बाद राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, भारत के नेतृत्व की सराहना
रतलाम में तेंदुए की मौत से सनसनी, ग्रामीणों के पीछे दौड़ने का वीडियो वायरल; पैरों में बंधी थी रस्सी
जयपुर के दो-दो वार्डों में भाजपा-कांग्रेस का कब्जा, अजमेर में किसने मारी बाजी?
22 सितंबर का महाबंद स्थगित, बस किराया बढ़ाने पर सरकार और ऑपरेटरों में सहमति
मोहम्मद नबील पर उठे सवाल, मदरसे में रहता था अलग-थलग; एक साल पहले पहुंचा था देवबंद
वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, पेड़ों की छाल और काई का सूक्ष्म जीव सुधारेगा डीएनए