अब बिना बुकिंग पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर लगेगा भारी जुर्माना
नई दिल्लीं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में पालतू पशुओं और पक्षियों को ले जाने के नियमों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अब बिना उचित बुकिंग और जरुरी दस्तावेजों के पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में छह गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि भारतीय रेलवे ने पशु-पक्षियों के ट्रेन में परिवहन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने पालतू जानवरों की विधिवत बुकिंग करें ताकि अनावश्यक असुविधा और दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। नियमानुसार, पालतू कुत्तों को केवल फर्स्ट एसी अथवा फर्स्ट क्लास में ही यात्री के साथ ले जाने की अनुमति है। इसके लिए पूरा कूपे या केबिन आरक्षित होना जरुरी है और साथ ही सहयात्रियों की सहमति और टीटीई की अनुमति भी जरूरी है। कुत्ते, बिल्ली और अन्य छोटे पालतू जानवरों को पार्सल अथवा ब्रेकवान के जरिए भी परिवहन किया जा सकता है। इस स्थिति में, जानवर को गार्ड के पास के डिब्बे में पहले से स्थापित डॉग बॉक्स में सुरक्षित रखा जाता है। जानवरों की बुकिंग के लिए यात्री को यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन के पार्सल कार्यालय में संपर्क कर जरुरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसमें जानवर का वजन, निर्धारित प्रपत्र भरना एवं शुल्क जमा करना शामिल है। बुकिंग के उपरांत रेलवे द्वारा रसीद जारी की जाती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों की बुकिंग के लिए पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र एवं स्वामी का पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरुरी है। परिवहन शुल्क जानवर के वजन और यात्रा की दूरी के आधार पर तय किया जाता है, जिस पर 2 फीसदी विकास प्रभार और 5 फीसदी जीएसटी अतिरिक्त देय होता है। भेड़, बकरी, बछड़ा और सुअर जैसे पशुओं को केवल ब्रेकवान में ही बुक किया जा सकता है। बिना बुकिंग पाए जाने पर इन पर भी छह गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, साइकिल, स्कूटर एवं बाइक जैसे सामानों को भी ब्रेकवान में बुक कराना जरुरी है, जिसके उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना लगाया जा सकता है।
किसी भी प्रकार के पक्षी या वन्यजीव को ले जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना जरुरी है। बिना अनुमति ऐसे मामलों में संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। ब्रेकवान में कुत्ते को ले जाने वाले यात्री को बुकिंग के समय फारवर्डिंग नोट भरना पड़ता है। कुत्ते के गले में पट्टा और चैन बंधी होनी चाहिए, साथ ही एक कार्ड लेबल भी लगा होना चाहिए जिस पर यात्री का नाम, पता, और यदि कुत्ते का कोई पालतू नाम है तो वह भी लिखा हो। कुत्ते को रास्ते में खिलाने-पिलाने और चढ़ाने-उतारने की जिम्मेदारी यात्री की ही होगी और उसके मालिक को भी उसी गाड़ी से यात्रा करनी होगी। ब्रेकवान में कुत्ते की बुकिंग पर हरेक कुत्ते का वजन 30 किलोग्राम माना जाएगा और इस पर कोई फ्री अलाउंस नहीं दिया जाएगा।
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