कपिल मिश्रा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की अहम कार्रवाई मांगी स्टेटस रिपोर्ट
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मौजूदा दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि DCP अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. कोर्ट मामले में 8 अप्रैल को आरोपों पर बहस पर सुनवाई करेगी.
मंत्री कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी साल 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में कथित आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया था. जिस पर बवाल खड़ा गया हो गया था. उनके इसी बयान को लेकर चुनाव अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.
HC से लगा झटका
इसी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी. सेशन कोर्ट ने 7 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह सहमत है कि चुनाव अधिकारी की तरफ से दायर की गई शिकायत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है. हालांकि, इससे पहले कपिल मिश्रा को इस केस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने कहा, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. निचली अदालत को मामले में आगे बढ़ने की छूट है. वहीं, हाई कोर्ट ने नोटिस को लेकर पुलिस को 4 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की है. इस मामले में निचली अदालत में 20 मार्च को सुनवाई होनी है.
इससे पहले 7 मार्च को सेशन कोर्ट ने मिश्रा की रिवीजन याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उनका बयान धर्म के आधार पर नफरत को बढ़ावा देने की एक कोशिश प्रतीत होती है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का उल्लेख किया गया है, जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है.
कपिल मिश्रा ने क्या पोस्ट किया था?
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजधानी में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत विरोध प्रदर्शन चल रहा था. इसी दौरान कपिल मिश्रा ने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों की आलोचना की थी, जो सीएए के खिलाफ आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करना चाहते थे.
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