कुणाल कामरा को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई ‘गद्दार’ टिप्पणी के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही केस रद्द करने वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया है. हालांकि कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है. इस मामले में शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई थी.
कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले में जांच करना चाहती तो उन्हें पूछताछ चेन्नई में ही करनी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि कामरा का घर तमिलनाडु में है. कोर्ट ने ये आदेश कामरा की तरफ से लगाई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिया गया है. कोर्ट ने 16 अप्रैल को कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
कुणाल कामरा ने पिछले महीने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन्हें ‘गद्दार’ बताया था, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला था. यहां तक जिस स्टूडियो में शूटिंग हुई थी वहां भी तोड़फोड़ की गई थी. मामला बढ़ता देख पुलिस ने इस मामले कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया था.
इसी के खिलाफ कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. पूरे मामले में कामरा ने साफ कर दिया था कि वे किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे. इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का साथ कामरा को मिला था.
कामरा ने ‘दिल तो पागल है’ के एक गाने की पैरोडी करते हुए शिंदे को गद्दार कह दिया था. उन्होंने मजाक उड़ाते हुए इस गाने के जरिए शिवसेना और NCP में विभाजन को लेकर कमेंट किया था. वीडियो सामने आने के बाद से ही बवाल मच गया था. शिवसेना चाहती थी कि कुणाल कामरा माफी मांगें.
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