सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला
कर्नाटक में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ली
बंगलूरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। राज्य कानून मंत्री एचके पाटिल ने इसकी जानकारी दी। अब केंद्रीय जांच एजेंसी बिना राज्य सरकार की अनुमति के कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर सकेगी।
एचके पाटिल ने कहा, हम सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले रहे हैं। हम राज्य में सीबीआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमने सभी मामलों में सीबीआई का हवाला दिया है। उन्होंने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। कई मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए कई मामलों की जांच करने से भी इनकार कर दिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। वे पक्षपाती हैं, इसलिए हमने यह फैसला लिया। हमने मुडा घोटाले के कारण यह फैसला नहीं लिया। हमने यह फैसला केवल उन्हें गलत रास्ता अपनाने से बचाने के लिए है।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। डीएसपीई अधिनियम की धारा-6 के तहत सीबीआई का गठन किया गया है।
Chhattisgarh में बोर्ड एग्जाम की उलटी गिनती शुरू, गोपनीय सामग्री लेकर पुलिस सुरक्षा के साथ निकले शिक्षक
सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती; हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Grand Mufti of India: कौन हैं केरल में जन्मे मुस्लिमों के मसीहा शेख अबू बक्र अहमद? PM Modi से मुलाकात की हो रही चर्चा
CG Liquor Scam: सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई
जब काम मांगने 'धुरंधर' फेम डायरेक्टर आदित्य धर के पास गई थीं मृणाल ठाकुर, एक्ट्रेस ने साझा किया किस्सा
T20 WC 2026: भारत बनाम नीदरलैंड, संभावित प्लेइंग 11 और हार्दिक-बुमराह को आराम
Surya Grahan 2026: आज आसमान में दिखेगा ‘रिंग ऑफ फायर’, क्या भारत में भी लगेगा सूर्य ग्रहण, जानिए टाइमिंग
सबरीमाला में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में नौ जजों की पीठ गठित
पूनम पांडे ने क्रिकेटर्स और एक्टर्स को लेकर दिया विवादित बयान