पॉक्सो एक्ट मामले में दो दोषियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
बक्सर। बक्सर पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-06 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (ADJ-06), बक्सर ने पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिकरौल थाना कांड संख्या-04/23, दिनांक 26 जनवरी 2023 से संबंधित है। न्यायालय ने अभियुक्त बिटु चौधरी एवं टेंगरी उर्फ अमिताभ बच्चन, दोनों निवासी थाना सिकरौल, जिला बक्सर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(DA) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-06 के तहत दोषी पाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
दालमंडी में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज, मकान-दुकानों के बाद कई मस्जिदें जांच के दायरे में
चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बीच तमिलनाडु से दस विदेशी नागरिक पकड़े गए
बंगाल में OBC-SC-ST प्रमाणपत्रों पर सियासी घमासान, शुभेंदु ने जांच की मांग कर बढ़ाया दबाव
ऑस्ट्रेलिया में हंतावायरस अलर्ट, क्रूज के छह यात्रियों को तीन हफ्तों तक निगरानी में रखा गया
वैश्विक तनाव के दौर में भारत का संतुलित रुख, UAE के साथ हुए समझौतों के दूरगामी मायने
US में अदाणी समूह से जुड़े विवाद पर हलचल तेज, धोखाधड़ी आरोपों के बीच अगला कदम अहम
नई दुल्हनों के लिए वट सावित्री व्रत से जुड़े खास टिप्स
यात्री समय रहते कूदे, स्लीपर बस में लगी आग में बची जानें
सिर से लेकर गले तक गमछे को करें स्टाइलिश तरीके से कैरी
कम काम के दिनों से तनाव और थकान में आ सकती है कमी