खान सर केस में कोर्ट सख्त, सुरक्षा गार्डों के हथियारों का रिकॉर्ड तलब
पटना: राजधानी के मुसल्लहपुर हाट स्थित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत अब आगामी 3 जुलाई को विचार करेगी। पटना सिविल कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों से जुड़े कागजात तलब किए हैं। अदालत ने साफ किया है कि सुरक्षाकर्मियों के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस की वैधता से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए जाएं, जिसके बाद ही इस मामले में आगे का फैसला लिया जाएगा।
गार्डों के हथियारों के लाइसेंस और फायरिंग को लेकर उठा बड़ा सवाल
इस चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले की अदालती कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील ने खान सर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि बीते 2 जून की रात जो घटना हुई थी, उसमें खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड अवैध हथियार लेकर वहां मौजूद थे। सरकारी पक्ष का यह भी दावा है कि इलाके में दहशत और खौफ का माहौल पैदा करने के इरादे से उस वक्त हवाई फायरिंग भी की गई थी। इन दलीलों के आधार पर सरकारी पक्ष ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया।
खान सर के वकील ने आरोपों को नकारा, पुलिस के पास जमा हैं दस्तावेज
दूसरी तरफ खान सर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरकारी वकील द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि खान सर की सुरक्षा में तैनात दोनों गार्डों के हथियार पूरी तरह से वैध और लाइसेंसी हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि हथियारों के लाइसेंस समेत जितने भी जरूरी कानूनी कागजात थे, वे पुलिस ने जांच के दौरान पहले ही अपने कब्जे में ले लिए हैं, इसलिए अवैध हथियार होने का सवाल ही नहीं उठता।
अदालत ने जांच अधिकारी को रिकॉर्ड पेश करने का दिया कड़ा निर्देश
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें और दावों को सुनने के बाद अदालत ने स्थिति स्पष्ट करने का फैसला किया। कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता यानी जांच अधिकारी (आईओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए हथियारों के लाइसेंस और उनसे संबंधित तमाम दस्तावेजों को अगली तारीख पर कोर्ट में लाया जाए। अब 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही तय होगा कि खान सर को अदालत से राहत मिलती है या नहीं।
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