आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश, सरकारी संपत्ति व वाहनों के दुरुपयोग पर लगेगी रोक
पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं।
चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, "बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।"
नागरिकों की निजता का सम्मान
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं दिया जाना चाहिए। भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का दुरुपयोग करने, तथा सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं।
हरी खाद- खेती में बढ़ेगा उत्पादन, मिट्टी की सेहत होगी बेहतर
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा की बेटी रिया केशरवानी को दी बधाई, दसवीं बोर्ड में प्रदेश में द्वितीय स्थान हासिल किया
खंडवा के डायल-112 हीरोज
सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस विश्वास का अंतरण है कि सरकार हर घड़ी जरूरतमंदों के साथ है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सशक्त नारी, समृद्ध परिवार : महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आत्मनिर्भरता का संबल
पशु सखियों के प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा
दतिया पुलिस की बड़ी सफलता
मसाला फसलों के उत्पादन में हम अव्वल, उद्यानिकी फसलों के रकबे का करें विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
वैष्णो देवी के बाद बद्रीनाथ में चमत्कार, 5 साल बाद मिला खोया बेटा