नेशनल हाईवे पर नहीं हो सकेगी राजनीतिक रैली और रोड शो, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
नई दिल्ली। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के करुर में गत 27 सितंबर को एक्टर विजय (Actor Vijay) की राजनीतिक रैली में भगदड़ में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जब तक राज्य सरकार स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार नहीं कर लेती तब तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई भी राजनीतिक रैली, रोड शो या बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता।
यह आदेश हाईकोर्ट ने उन चार जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया जिनमें मांग की गई थी कि करुर जैसी घटनाओं से बचने के लिए ठोस गाइडलाइंस हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि नेता विजय की रैली में भीड़ नियंत्रण की कमी और अव्यवस्था के कारण यह हादसा हुआ।
जिस सरकार ने कहा- इस्तीफे नहीं होते, उसी में 12 साल में कई बड़े नेताओं ने छोड़ा पद
दमिश्क हाईवे पर मौत का सफर: बस दुर्घटना में 35 यात्रियों की दर्दनाक मौत
RPSC स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 पर सवाल, फाइनल आंसर-की में बदलाव के आरोप
राजस्थान में छात्रों का आंदोलन तेज, धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब इस मंत्री के इस्तीफे की मांग
रालोद में अंदरूनी कलह खुलकर आई सामने, 10 पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा
क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे देश के अगले शिक्षा मंत्री? संजय राउत के दावे से सियासी हलचल
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस में जश्न, मुंबई में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई
CM शुभेंदु की चेतावनी, 'धोखेबाज भतीजे को कोई नहीं बचा पाएगा', घोटाले पर सियासी वार