122 करोड़ का घोटाला, हिरेन और गौरी भानु देश से फरार, इंटरपोल करेगा शिकार
मुंबई : 122 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु, उनकी पत्नी और बैंक की कार्यवाहक उपाध्यक्ष गौरी भानु के खिलाफ मुंबई पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी कर रही है। मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट दोनों के खिलाफ घोषित अपराधी का नोटिस जारी कर चुकी है। इसके बाद, मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है।
मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) ने हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल करने के बाद दूसरी बार गैर-जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि घोटाले के उजागर होने से पहले ही दोनों आरोपी विदेश फरार हो गए थे।
मुंबई पुलिस ने क्या कहा
मुंबई पुलिस का कहना है कि अब कोर्ट की ओर से घोषित अपराधी नोटिस जारी होने के बाद ईओडब्ल्यू रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने का अनुरोध करने की तैयारी कर रही है। इंटरपोल की मदद से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें करीब एक महीने का समय लग सकता है।
भगोड़ा अपराधी हैं भानु दंपति
मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट ने अप्रैल में हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपए के गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया। इसी समय, अदालत ने पुलिस को मामले में पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपए कीमत की 21 संपत्तियों को कुर्क करने की भी अनुमति दी थी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले में बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
यह है मामला
घोटाले का खुलासा होने के बाद हिरेन भानु अपनी पत्नी के साथ देश छोड़कर चले गए। हालांकि, हिरेन भानु ने खुद को निर्दोष बताते हुए गिरफ्तार वरिष्ठ अधिकारी हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। अपने बयान में हिरेन भानु ने खुलासा किया था कि मेहता ने फरवरी में बैंक के प्रभादेवी मुख्यालय में आरबीआई के अधिकारियों के पहली बार पहुंचने पर एक फोन कॉल के दौरान अपराध स्वीकार किया था।
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