मोहाली अदालत का फैसला: पादरी बजिंदर सिंह को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा
पंजाब के जालंधर के ताजपुर चर्च के स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की जिला अदालत ने 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 को आया. अदालत ने 28 मार्च को ही उन्हें दोषी ठहराया था. पीड़ित महिला ने खुशी जताते हुए कहा कि पिछले सात सालों से वह न्याय के लिए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी. उसने यह भी बताया कि बजिंदर सिंह ने न सिर्फ उसका, बल्कि कई अन्य महिलाओं का भी शोषण किया था.
मामला 2018 का है, जब एक 35 साल की महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पीड़िता का कहना था कि सिंह ने उसे विदेश ले जाने का लालच देकर मोहाली के अपने घर बुलाया. वहां उसने महिला के साथ बलात्कार किया और घटना को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी. अप्रैल 2018 में महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत की. इसके बाद सिंह फरार हो गए, लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे.
महिला ने कहा, “वह धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था. मुझे और दूसरी महिलाओं को उसने अपने जाल में फंसाया. सात साल बाद आखिरकार मुझे इंसाफ मिला.” हाल ही में जालंधर की एक 22 साल की युवती ने भी सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी जांच चल रही है. इसके अलावा, एक वायरल वीडियो में सिंह को अपने ऑफिस में एक महिला और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखा गया था. इस घटना के बाद मोहाली पुलिस ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए, जिनमें यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और शारीरिक हमला शामिल हैं.
असलियत सामने आई
बजिंदर सिंह ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ नाम से जालंधर के ताजपुर और मोहाली के माजरी में चर्च चलाते हैं. वह अपने चमत्कारी दावों और धार्मिक सभाओं के लिए मशहूर थे. लेकिन उनके खिलाफ कई शिकायतों ने उनकी असलियत सामने ला दी. पंजाब राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है. एनसीडब्ल्यू ने पंजाब पुलिस से तेज कार्रवाई और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. हाल ही में कुछ पीड़ित महिलाओं ने पंजाब हाई कोर्ट में भी अपनी सुरक्षा की मांग की है.
सिंह के समर्थकों का कहना है कि यह उनके खिलाफ साजिश है और वह निर्दोष हैं. वहीं, आलोचकों का मानना है कि वह अंधविश्वास फैलाकर लोगों का फायदा उठाते थे. कोर्ट के इस फैसले से पीड़िताओं को राहत मिली है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं कि क्या सिंह के खिलाफ सभी मामले सामने आ पाएंगे. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही अन्य मामलों में भी कार्रवाई होगी.
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