गुरमीत राम रहीम ने सुप्रीम कोर्ट से 2015 बेअदबी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने की की अपील
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि 2015 के बेअदबी मामलों में उसके खिलाफ निचली अदालत को कार्यवाही करने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश को स्थगित रखा जाए. पिछले साल 18 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने निचली अदालतों को इन मामलों में आगे बढ़ने की अनुमति दी और 11 मार्च 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत के सामने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. राम रहीम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि शीर्ष अदालत का स्थगन आदेश अपील को मंजूर करने के समान है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राम रहीम के मामले पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की
पीठ ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई करेगी, जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने तब तक आदेश स्थगित रखने का अनुरोध किया. पीठ ने कहा कि मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई किए बिना मामले में अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती है. इसके साथ ही पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर 18 मार्च की तारीख तय की.
30 दिनों की पैरोल पर है राम रहीम
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत ने दूसरे पक्ष की मौजूदगी में 18 अक्टूबर 2024 को अंतरिम आदेश पारित किया था. गुरमिंदर सिंह ने कहा कि राम रहीम फिलहाल 30 दिन की पैरोल पर है. पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसमें पंजाब के फरीदकोट के बाजाखाना थाने में दर्ज तीन मामलों में सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी.
एसआईटी ने गुरमीत राम रहीम को 2015 बेअदबी मामलों का मुख्य साजिशकर्ता बताया
जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी. इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने SIT गठित की थी. एसआइटी ने अपनी जांच में गुरमीत को मुख्य साजिशकर्ता बताया था. गुरमीत राम रहीम समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ तीन केस दर्ज किए थे. इन तीनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ जिला कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था.
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